वर्क परमिट की वैधता बढ़ाई गई
संयुक्त अरब अमीरात में The Federal National Council (FNC) ने वर्क परमिट के ड्यूरेशन को 2 से बढ़ाकर 3 साल करने की मंजूरी दे दी है। अभी फिलहाल यूएई में 2 वर्ष के लिए वर्क परमिट जारी किया जाता है। Ministry of Human Resources and Emiratisation के द्वारा जारी किए गए इस परमिट की वैधता समाप्त होने के बाद काम करने की अनुमति नहीं होती है।
आर्थिक बोझ होगा कम
कहा गया है कि वर्क परमिट के लिए कामगारों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। वर्क परमिट की वैधता समाप्त होने के बाद ही तुरंत रिन्यू कराना पड़ता है क्योंकि ऐसा नहीं होने पर इसे कानूनी अपराध माना जाता है।
रिपोर्ट में परमिट की वैधता को बढ़ाकर 3 साल करने का सुझाव दिया गया
FNC Committee on Financial, Economic and Industrial Affairs के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी जिसमे वर्क परमिट की वैधता को बढ़ाकर 3 साल करने का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कामगार को प्रोबेशन पीरियड के बाद कम से कम 1 साल गुजरना होगा।