काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट
संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए जरूरी अपडेट दी गई है। नियोक्ताओं को इस बात का ख्याल रखना होगा कि वह कर्मचारियों को समय पर पेमेंट करें। यह नियम तय किया गया है कि नियोक्ता की यह जिम्मेदारी है कि Wage Protection System (WPS) के तहत कामगारों को पेमेंट करे।
बताते चलें कि Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि सभी नियोक्ताओं और कर्मचारियों को लेबर लॉ का पालन जरूरी है।
33,000 केस किया गया दर्ज
इस बात की जानकारी दी गई है कि तमाम नियमों के बावजूद भी कई कंपनियों के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है। वर्ष 2023 में समय पर पेमेंट न करने वाले करीब 33,000 मामले दर्ज किए गए हैं। कर्मचारियों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर नियोक्ता पेमेंट में किसी तरह की कोताही करते हैं तो उनकी शिकायत की जा सकती है।