सभी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई है जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा
संयुक्त अरब अमीरात में सभी कर्मचारियों के लिए जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा शुरू की गई है। Involuntary Loss of Employment (ILOE) यानी कि Unemployment Insurance Scheme में पंजीकरण न करने वाले कर्मचारियों को Dh200 से लेकर Dh400 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कर्मचारियों ने इस स्कीम में पंजीकरण नहीं किया है तो उसे जल्द ही जुर्माना चुकाना होगा।
अगर कर्मचारी समय पर पेमेंट नहीं करता है तो क्या होगा?
Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कर्मचारी समय पर पेमेंट नहीं करता है तो उसे तब तक नया वर्क परमिट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि वह जुर्माना चुका नहीं देता है।
अगर किसी कर्मचारी ने जॉब लॉस इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण नहीं किया है या किसी वजह से जुर्माना है तो उसे चेक कर ‘ILOE Quick Pay’ service के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। जुर्माना इंस्टॉलमेंट के जरिए भी पे किया जा सकता है।
MOHRE के अनुसार ऑनलाइन के अलावा भी authorised business service centres से भी खुद जाकर जुर्माना चुकाया जा सकता है। जुर्माने में छूट का लाभ उठाने का भी ऑप्शन है जिसके लिए संबंधित कागजात प्रस्तुत करना होगा।