UAE unemployment insurance scheme को लेकर नई खबर आई सामने
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों के लिए एक नई स्कीम शुरू की गई है जो 1 जनवरी 2023 से लागू हो चुकी है। इस स्कीम के तहत ऐसे कामगार जिनकी नौकरी चली जाती है उन्हें करीब 3 महीने तक आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह स्कीम कामगारों के लिए काफी मददगार साबित होगी।
सभी के लिए निवेश हुआ अनिवार्य
दरअसल इस स्कीम में निवेश करना अनिवार्य है। यानी कि प्राइवेट समेत सरकारी कर्मचारियों को इस स्कीम में निवेश करना ही होगा। अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम में निवेश नहीं करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। प्रवासियों के लिए भी इस स्कीम में निवेश करना जरूरी है।
तीन महीने तक मिलेगी आर्थिक सहायता, काफी कम में होगा निवेश
Involuntary Loss of Employment (ILOE) website के अनुसार इस स्कीम में निवेश की आखिरी तारीख भी तय की गई है। इस योजना में पंजीकरण की आखरी डेट 30 जून 2023 है। इस समय तक अगर कोई पंजीकरण नहीं कराता है तो उसे Dh400 यानि करीब 9 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के अनुसार इसमें काफी कम कीमत से निवेश किया जा सकता है। Dh5 से लेकर Dh10 तक की रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। नौकरी छूटने की स्थिति में कामगार को 3 महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी।
UAE : 1 जनवरी, 2023 से लागू, नौकरी छूटने के बाद भी मिलेगी आर्थिक मदद, जानें प्रक्रिया
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