कतर सरकार ने साइबर अपराध कानून में संशोधन किया है, जिसके तहत अब किसी व्यक्ति की बिना अनुमति या जानकारी के तस्वीरें या वीडियो इंटरनेट पर डालना या साझा करना एक अपराध माना जाएगा। खासकर यदि वह व्यक्ति कानून द्वारा घोषित या सार्वजनिक परिस्थिति में नहीं है।
यह नया संशोधन 2025 का कानून संख्या (11) है, जिसे 4 अगस्त 2025 को जारी की गई आधिकारिक गज़ट (संख्या 20) में प्रकाशित किया गया और इसे अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने मंजूरी दी है।
इस नए कानून में 2014 के साइबर अपराध कानून (संख्या 14) में एक नई धारा जोड़ी गई है – अनुच्छेद (8) (bis)। इस धारा के अनुसार “अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर किसी और की निजता का उल्लंघन करता है और उसकी तस्वीर या वीडियो बिना उसकी अनुमति के या कानून के खिलाफ परिस्थितियों में इंटरनेट या अन्य किसी डिजिटल माध्यम से साझा करता है, तो उसे एक साल तक की जेल, 1 लाख क़तरी रियाल (करीब ₹23 लाख रुपये) तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।”




