अगर आपका सामान (बैग) एयरलाइन से यात्रा करते समय खो जाता है या खराब हो जाता है, तो सबसे पहला काम यह है कि आप तुरंत एयरपोर्ट पर एयरलाइन के बैगेज काउंटर पर जाएं। वहां आपको एक शिकायत फ़ॉर्म (Property Irregularity Report – PIR) भरना होगा। यह फ़ॉर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी मुआवज़ा (compensation) नहीं मांग सकते। शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी कॉपी और रेफरेंस नंबर ज़रूर लें।
अगर बैग टूट गया है, तो आप एयरपोर्ट पर ही इसकी रिपोर्ट करें या फिर 7 दिनों के अंदर एयरलाइन को ईमेल या वेबसाइट के जरिए सूचित करें। एयरलाइन आपकी बैग की मरम्मत करवा सकती है, नया बैग दे सकती है या फिर उसके बदले पैसे दे सकती है।
अगर बैग खो गया है और कुछ दिनों के अंदर नहीं मिला, तो आप एयरलाइन से मुआवज़ा (compensation) मांग सकते हैं। इंटरनेशनल नियमों के अनुसार (Montreal Convention), एयरलाइन आपको करीब AED 6,000 तक का हर्जाना देने की जिम्मेदारी रखती है। इसके लिए आपको PIR की कॉपी, बोर्डिंग पास, बैग टैग, खरीदी गई चीजों की रसीदें और पासपोर्ट की कॉपी के साथ एक लिखित शिकायत 21 दिनों के अंदर भेजनी होती है।
अगर बैग देर से आता है और इस बीच आपने कुछ जरूरी चीजें (जैसे कपड़े या टॉयलेटरीज़) खरीदी हैं, तो उनकी रसीदें संभालकर रखें। आप वो खर्च भी एयरलाइन से वापस मांग सकते हैं, लेकिन यह दावा भी अधिकतम 21 दिनों के अंदर करना होता है।
यूएई के एयरपोर्ट्स, जैसे दुबई या अबू धाबी, में Lost & Found सेवाएं अच्छी हैं। फिर भी अगर एयरलाइन आपकी मदद नहीं कर रही है, तो आप यूएई के General Civil Aviation Authority (GCAA) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं:
https://www.gcaa.gov.ae
एयरलाइन के संपर्क नंबर (UAE में)
| एयरलाइन | संपर्क ईमेल / नंबर |
|---|---|
| Emirates | [email protected] / 600 555555 |
| Etihad | [email protected] / 600 555 666 |
| Flydubai | [email protected] |
| Air Arabia | [email protected] |
ध्यान देने योग्य बातें
| क्या करना है | कितने समय में करना है |
|---|---|
| एयरपोर्ट पर रिपोर्ट दर्ज करें | तुरंत (उसी समय) |
| टूटा बैग रिपोर्ट करें | 7 दिनों के अंदर |
| खरीदी गई चीजों का रिफंड लें | 21 दिनों के अंदर |
| अगर बैग नहीं मिला – मुआवज़ा पाएं | 21 दिनों के अंदर |





