रेजीडेंसी वीजा को लेकर जारी किया जाएगा नया नियम
मंगलवार को नए रेजीडेंसी वीजा को लेकर डिस्कशन जारी है जिसमें प्रवासियों के लिए रेजीडेंसी नियमों को और मजबूत बनाया जायेगा जिसकी मदद से उल्लंघन करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही की जा सकेगी। हाल फिलहाल में ऐसे प्रवासियों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी है जो रेजीडेंसी वीजा नियमों का उल्लंघन कर कुवैत में रह रहे हैं।
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंसी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे एक साल जेल की सजा दी जाएगी। आरोपी पर KD 1,000 से लेकर KD 2,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
आंतरिक मंत्रालय से अनुमति लेकर बढ़ाई जा सकती है वीजा की वैधता
इस बात की जानकारी दी गई है कि अधिकारियों से अनुमति लेकर वीजा की वैधता बढ़ाई जा सकती है। एक महीने के स्थान पर वीजा की वैधता को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नए नियम में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रवासी को वीजा की एक्सपायरी के तुरंत बाद देश छोड़कर जाना जरूरी होगा।