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- लगेज देरी से पहुंचता है तो आप मुवावजे के लिए क्लेम कर सकते हैं
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लगेज अगर देरी से पहुंचता है तो करें क्लेम
किसी भी यात्री का लगेज अगर देरी से पहुंचता है तो उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।SAUDI Consumer Protection Association ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया है कि अगर अगर आपका लगेज देरी से पहुंचता है तो आप मुवावजे के लिए क्लेम कर सकते हैं।
बताते चलें कि मंत्रालय के अनुसार आपको SDR (Special Drawing Rights) units में मुआवजा दिया जाएगा। इसीलिए सभी से अपील की गई है कि अगली बार अगर आपका सामान देरी से पहुंचता है तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं और मुआवजा ले सकते हैं।
एयरलाइन इतना देती है मुआवजा
Airline को मुआवजा देना ही पड़ता है। घरेलू यात्री को प्रत्येक दिन देरी के हिसाब से 20 SDRs देना होता है जो अधिकतम 100 SR तक हो सकता है। वहीं International flight को प्रत्येक दिन देरी के हिसाब से 40 SDRs देना होता है जो अधिकतम 200 SDRs तक हो सकता है।