पूरी खबर एक नजर,
- अरब में श्रम कानून देता है मुआवजा का अधिकार
- कामगारों के लिए जरूरी
मिलेगा मुआवजा
संयुक्त अरब अमीरात में अगर Eid Al Adha ब्रेक के दौरान आपने काम किया है तो इसके लिए आपको मुआवजा मिलना चाहिए। श्रम कानून के मुताबिक किसी भी हॉलीडे के दौरान कामगार को छुट्टी देना जरूरी है। लेकिन अगर किसी कारणवश कामगार को काम करना पड़ता है तो उसे मुआवजा देना होगा।
नियोक्ता की है जिम्मेदारी
बताते चलें कि पब्लिक हॉलीडे के दौरान भी कभी कभी कर्मचारियों से नियोक्ता काम कराते हैं। यानी कि हॉलीडे के दौरान उनकी छुट्टी नहीं रहती है। काम के डिमांड के अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है।
अगर ऐसा होता है तो नियोक्ता इसके बदले में छुट्टी या मुआवजा देने के लिए बाध्य होता है। कामगारों को हॉलीडे के दौरान छुट्टी या मुआवजा देना अनिवार्य है।