सऊदी के किसी भी अंतरराष्ट्रीय या रीजनल पोर्ट से आगमन या प्रस्थान कर सकते हैं
सऊदी हज और उमराह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि उमराह तीर्थयात्री सऊदी के किसी भी अंतरराष्ट्रीय या रीजनल पोर्ट से आगमन या प्रस्थान कर सकते हैं। कोरोना से जुड़े नियमों को हटाने के बाद तीर्थ यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं।
90 दिन के लिए सऊदी में रहने की अनुमति
हज और उमराह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि अगर कोई तीर्थयात्री उमराह विजा पर सऊदी में आगमन करता है तो वह 90 दिन के लिए सऊदी में रह सकता है।
इस 90 दिन के दौरान वह मक्का, मदीना से लेकर सऊदी के किसी भी शहर में आसानी से घूम सकता है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए वीजा के लिए आवेदन दिया जा सकता है। साथ ही तीर्थयात्री Covid-19 से संक्रमित नहीं होना चाहिए।