दुबई म्यूनिसिपैलिटी ने आज बुधवार को एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है जिसमें अब कामगारों का दुबई से निकल के अन्य जगह नहीं जा सकते हैं और ना ही बाहर से दुबई में आ सकते हैं.
अधिकारी ने कहा कि इस वक्त पब्लिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे कंपनियों और अन्य इकाइयों से सामाजिक सहयोग की अपेक्षा है और जारी किए गए सर्कुलर को सख्ती से पालन करेंगे. यह सब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है.
अब मजदूरों और कामगारों को ट्रांसपोर्ट के जरिए दुबई से बाहर काम पर नहीं भेजा जाएगा लेकिन दुबई के अंदर में कार्य करने में कोई समस्या नहीं होगी. बाहर से भी ट्रांसपोर्ट के जरिए दुबई के अंदर किसी भी मजदूर अथवा कामदार को आने की इजाजत नहीं होगी और ना ही वह कार्य कर सकते हैं सर्कुलर में इस बात को भी मुख्यतः देकर जोड़ा गया.
सप्ताह के शुरू मैं ही अबू धाबी में इसी प्रकार के आदेश को जारी किया और नया नियम बनाया जिसमें blue-collar कामगारों को अबू धाबी से बाहर जाने की इजाजत खत्म कर दी गई और उन्हें अंदर ही काम करने की इजाजत दी गई इतना ही नहीं अबू धाबी में भी बाहर से अंदर आ कर काम करने पर इस वक्त प्रतिबंध है.
इतना ही नहीं कंपनियों को अबू धाबी या दुबई से बाहर कामगारों को भेजने की मनाही जारी कर दी गई है और उन्हें आबू धाबी दुबई के अंदर भी आने जाने या कामगारों के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सख्ती बरती गई है जिसमें उन्हें यह कहा गया है कि वह यातायात को यथासंभव कम करें.
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