अगर आप दिल्ली NCR जैसे शहरों में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है. दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्थानीय क़ानून लागू कर दिए गए हैं जिसके वजह से गाड़ियों का चालान किया जा रहा है वहीं Entry से भी रोका जा रहा है.
परिवहन विभाग ने चार दिन में 2008 वाहनों का चालान किया। वायु प्रदूषण बढ़ने पर चार दिसंबर से ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर निर्माण कार्य, खनन, विध्वंस, बीएस-तीन पेट्रोल, बीएस – चार डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई थी । वायु गुणवत्ता सुधरने पर सात दिंसबर को पाबंदियां हटा दी गईं थी । इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने बीएस-तीन पेट्रोल व बीएस-चार डीजल वाहनों के दो हजार चालान किए। परिवहन विभाग ने बीएस तीन पेट्रोल वाहनों के दो, पुलिस ने 444 चालान काटे। बीएस चार डीजल वाहनों के परिवहन विभाग ने 143 और ट्रैफिक पुलिस ने 1412 चालान काटे थे।
PUC से कम नहीं चलेगा
अबकी बार प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाने से आपका काम नहीं चलेगा अगर पुलिस को लगता है कि आपका प्रदूषण सर्टिफिकेट होने के बावजूद आपका गाड़ी ज्यादा धुआं छोड़ रहा है या प्रदूषण कर रहा है तो पुलिसकर्मी आपके वाहन का जांच करवा सकते हैं और उसके उपरांत आपके ऊपर जुर्माना, जेल और साथ ही साथ गाड़ी जप्त करने तक की सजा दी जाती है.