नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह कामगारों के समय पर पेमेंट करें
संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले कामगारों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उनका नियकता इस बात के लिए बाध्य है कि उन्हें समय पर पेमेंट जरूर करें। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
लेबर लॉ में इस तरह के नियम बनाए गए हैं ताकि कामगारों को समय पर पेमेंट मिल सके और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
दुबई में एक कंपनी पर लगा जुर्माना
दुबई में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया है क्योंकि कंपनी के नियोक्ता ने कामगारों को समय पर पेमेंट नहीं किया था। शनिवार को लोक अभियोजन ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर Dh1.075 million का जुर्माना लगाया जाएगा।
जांच में यह पाया गया है कि कंपनी ने करीब 2 महीने से 215 कर्मचारियों का पेमेंट नहीं किया था।
कंपनी ने मानी अपनी गलती
कंपनी ने इस मामले में अपनी गलती मानते हुए इस बात को स्वीकार किया कि आर्थिक परेशानियों के कारण कंपनी कामगारों को पेमेंट नहीं कर पाई थी।