नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर Elvis Yadav को गिरफ्तार कर लिया है, जो रेव पार्टीज़ आयोजित करने और सांपों के जहर की सप्लाई में शामिल होने के गंभीर आरोपों में घिरे हुए थे।
🔍 गिरफ्तारी का दिन
रविवार को एक बड़ी कार्रवाई में, पुलिस ने एल्विश को हिरासत में लिया। उन्हें सूरजपुर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
🐍 आरोपों की प्रकृति
पीपुल्स फॉर एनिमल के सदस्य गौरव गुप्ता ने पिछले साल नोवेम्बर में एल्विश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि उनकी पार्टियों में सांपों का जहर इस्तेमाल होता था।
🔎 जांच के निष्कर्ष
पुलिस जांच में पर्याप्त सबूत मिलने के बाद एल्विश और अन्य कुछ लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
📊 महत्वपूर्ण जानकारी तालिका
विवरण | जानकारी |
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आरोपी | Elvis Yadav |
गिरफ्तारी का दिन | रविवार |
आरोप | रेव पार्टी आयोजन, सांपों के जहर की सप्लाई |
कानूनी प्रक्रिया | 14 दिन की न्यायिक हिरासत, एनडीपीएस एक्ट |
क्या है NDPS एक्ट?
एल्विश यादव पर सांपों का जहर सप्लाई करने का आरोप है। इसका इस्तेमाल रेव पार्टियों में नशे के लिए किया जाता था। दरअसल, NDPS एक्ट को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (1985) कहा जाता है। अफीम, गांजा, चरस, कोकेन, हेरोइन, जैसे नशीले पदार्थों को खरीदने, बेचने, सेवन करने या बनाने पर यह एक्ट लगाया जाता है। एल्विश यादव पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी लगा है। इसमें भी 3 से 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है।
हो सकती है 10-20 साल की जेल
नोएडा सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया। यूं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में एल्विश के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लेकिन उन पर लगा NDPS एक्ट एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। दरअसल, नशीला पदार्थ खरीदने, बेचने, बनाने या सेवन करने वालों पर यह एक्ट लगाया जाता है। इस एक्ट के तहत अगर एल्विश आरोपी सिद्ध होते हैं तो उन्हें 10 से 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। वहीं उन्हें 1-2 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है।