अबू धाबी में स्थानीय प्राधिकरणों ने एक नया निर्देंश जारी किया है, जिसके तहत अब सभी वैलेट पार्किंग सेवा प्रदाताओं को आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यदि वे अमीरात क्षेत्र में अपनी सेवाएं संचालित करना चाहते हैं.
एक नोटिस जारी करते हुए, नगर पालिकाएं और परिवहन विभाग से संबद्ध इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर (आईटीसी) ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस के वैलेट पार्किंग सेवाएं प्रदान करना या मौजूदा लाइसेंस का दुरुपयोग करना कानूनों और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने वालों को कानूनी जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा.
नोटिस में कहा गया है कि संबंधित संस्थाओं को आईटीसी (इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर) से आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है. सेवा स्थलों पर फील्ड निरीक्षण टीमें नियमित निगरानी अभियान चला रही हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित वातावरण बनाए रखा जा सके.
आईटीसी ने संबंधित संस्थाओं जैसे कि होटलों, शॉपिंग सेंटर्स और सेवा प्रदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपनी कानूनी स्थिति की समीक्षा करें और स्वीकृत आवश्यकताओं के अनुरूप अपने परमिट की वैधता को सत्यापित करें. केंद्र ने यह भी ज़ोर दिया कि जनता को वैलेट पार्किंग सेवाओं का उपयोग करते समय केवल लाइसेंस प्राप्त प्रदाताओं को ही चुनना चाहिए, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और उनके वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
आईटीसी ने पुष्टि की है कि वैलेट पार्किंग सेवाओं से संबंधित अवैध गतिविधियों या उल्लंघनों की रिपोर्टें आधिकारिक संचार चैनलों के माध्यम से स्वीकार की जायेंगी.