एक नजर पूरी खबर
- बारहसिंघ की हत्या मामले में ओमान कोर्ट का फैसला
- दोनों आरोपियों को सुनाई छह महीने जेल की सजा
- दोनों को ओएमआर 1,000 का जुर्माना भी देना होगा
आज एक आपराधिक मुकदमे पर सुनवाई के बाद ओमानी अदालत ने दो लोगों को बारहसिंघ की हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सजा का प्रावधान सुनाते हुए दोनों आरोपियों को छह-छह महीने की जेल की सजा सुनाई।
इस खबर को लेकर ऑनलाइन समाचार पत्र शबीबा ने कहा कि मस्कट में आपराधिक अदालत ने दोनों को ओएमआर 1,000 का जुर्माना देने का का भी आदेश दिया।
अदालत ने प्रतिवादियों में से एक को दोषी मानते हुए एक सिविल सेवक को ड्यूटी पर रहते हुए दोषी ठहराया और उसे एक महीने की जेल की सजा दी। वही प्रतिवादी को बिना लाइसेंस वाली बन्दूक रखने का भी दोषी पाया गया और उसे ओएमआर 500 का जुर्माना और बंदूक दूरबीन रखने के लिए अतिरिक्त ओएमआर 300 का भुगतान करने का आदेश दिया गया।
अदालत ने इस मामले में उपयोग किए गए हथियार और वाहन को जब्त करने का आदेश दिया। साथ ही दोनों को भूगतान राशी के तहत ओएमआर 1,000 का जुर्माना देने की सजा सुनाई है।GulfHindi.com