एक नजर पूरी खबर

  • बारहसिंघ की हत्या मामले में ओमान कोर्ट का फैसला
  • दोनों आरोपियों को सुनाई छह महीने जेल की सजा
  • दोनों को ओएमआर 1,000 का जुर्माना भी देना होगा

आज एक आपराधिक मुकदमे पर सुनवाई के बाद ओमानी अदालत ने दो लोगों को बारहसिंघ की हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सजा का प्रावधान सुनाते हुए दोनों आरोपियों को छह-छह महीने की जेल की सजा सुनाई।

oman-gazelle-killers-convicted-jailed-for-six-months

इस खबर को लेकर ऑनलाइन समाचार पत्र शबीबा ने कहा कि मस्कट में आपराधिक अदालत ने दोनों को ओएमआर 1,000 का जुर्माना देने का का भी आदेश दिया।

oman-gazelle-killers-convicted-jailed-for-six-months

अदालत ने प्रतिवादियों में से एक को दोषी मानते हुए एक सिविल सेवक को ड्यूटी पर रहते हुए दोषी ठहराया और उसे एक महीने की जेल की सजा दी। वही प्रतिवादी को बिना लाइसेंस वाली बन्दूक रखने का भी दोषी पाया गया और उसे ओएमआर 500 का जुर्माना और बंदूक दूरबीन रखने के लिए अतिरिक्त ओएमआर 300 का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

अदालत ने इस मामले में उपयोग किए गए हथियार और वाहन को जब्त करने का आदेश दिया। साथ ही दोनों को भूगतान राशी के तहत ओएमआर 1,000 का जुर्माना देने की सजा सुनाई है।

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा [email protected] पर संपर्क कर सकते हैं।

Leave a comment

अपना कमेंट दीजिए.