ओमान की सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए नया नियम लागू किया है। इस नियम के अंतर्गत विदेशी कंपनियों को ओमान में व्यापार संचालन करने के एक साल के भीतर कम से कम एक ओमानी नागरिक को नौकरी पर जरूर रखना होगा। हाल ही में हुए संशोधन के तहत यह बदलाव विदेशी पूंजी निवेश कानून में किया गया है।
कंपनी में एक ओमानी कर्मचारी रखना अनिवार्य
हाल ही में वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय ने Ministerial Resolution No. 411/2025 जारी किया है। इस नए नियम के तहत हर विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी को कम से कम एक ओमानी कर्मचारी को अपनी कंपनी में नौकरी पर रखना होगा। ओमानी सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य ओमानी प्रतिभा की निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाना और ओमानाइजेशन (Omanisation) लक्ष्यों को सुदृढ़ करना है।
पहले से संचालित विदेशी कंपनियों के नियम
जो विदेशी कंपनियां पहले से ही ओमान में संचालित हैं उनके लिए संसोधन लागू होने के छह महीने के भीतर एक ओमानी नागरिक को नौकरी पर रखना होगा। यह अवधि या तो वाणिज्यिक पंजीकरण के नवीनीकरण, नए वर्क परमिट के जारी होने, या मौजूदा वर्क परमिट के नवीनीकरण के साथ ही शुरू होगी।
इस नियम से ओमानी नागरिकों को रोजगार मिलेगा साथ ही विदेशी निवेश में ओमानी नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ेगी।




