EPF. इं प्लाइज प्रविडेंट फंड (ईपीएफ) आपको सोशल सिक्योरिटी कवर मुहैया कराता है. अगर आप पीएफ की रकम बीच में नहीं निकालते हैं तो ब्याज और कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से यह फंड आपकी रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा कर्मचारी भिवष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने मेंबर्स को कई तरह के बेनिफट मुहैया कराता है. हम आपको बता रहे हैं ऐसे पांच बेनिफट के बारे में. पेंशन आपकी कंपनी आपके वेतन से एक हिस्सा काट कर पीएफ फंड में जमा कराती है. इसके अलावा कंपनी भी उतना ही आपके पीएफ फंड में कंट्रीब्यूट करती है. इस अमाउंट में से एक निश्चित रकम इंप्लाइज पेंशन स्कीम में जाती है. अगर आप लगातार 10 साल तक पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं. 10 साल के बाद ईपीएफओ आपसे पूछता है कि आप पेंशन लेना चाहते हैं या नहीं अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपकी पेंशन तय कर दी जाती है.
पेंशन
आपकी कंपनी आपके वेतन से एक हिस्सा काट कर पीएफ फंड में जमा कराती है. इसके अलावा कंपनी भी उतना ही आपके पीएफ फंड में कंट्रीब्यूट करती है. इस अमाउंट में से एक निश्चित रकम इंप्लाइज पेंशन स्कीम में जाती है. अगर आप लगातार 10 साल तक पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं. 10 साल के बाद ईपीएफओ आपसे पूछता है कि आप पेंशन लेना चाहते हैं या नहीं अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपकी पेंशन तय कर दी जाती है.
घर बनाने या खरीदने के लिए
अगर आप घर बनवाना चाहते हैं, या घर की मरम्मत कराना चाहते हैं या नया घर खरीदना चाहते हैं तो आप PF फंड से पैसा निकाल सकते हैं. ईपीएफओ ने एक सीमा तय की है कि आप इसके लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए नौकरी में 5 साल और रिपेयर करवाने के लिए 10 साल की अवधि पूरा करना जरूरी है.
बच्चों की शादी या एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं पैसा
अगर आपको बच्चों की शादी या एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपने PF फंड का एक हिस्सा निकाल सकते हैं. आप इस सुविधा का इस्तेमाल तीन बार कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपको नौकरी करते हुए कम से कम 7 वर्ष हो गए हों. इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए शादी का कार्ड और संस्थान की फीस को प्रमाणित करने वाला जरूरी दस्तावेज होना चाहिए.
जीवन बीमा
इंप्लाई डिपॉजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस स्कीम के तहत ईपीएफओ मेंबर्स को जीवन बीमा कवर भी मिलता है. हाल में ईपीएफओ ने इसे बढ़ा कर 6 लाख रुपए कर दिया है. अगर किसी मेंबर की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को जीवन बीमा कवर के तौर पर 6 लाख रुपए मिलेंगे.