PUC Fine now without checking on road. अब अगर बिना वाहन रुके और बिना किसी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चेकिंग के भी आपका चालान कट जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा. ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के बिना भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पर चालान की व्यवस्था की जा रही है. यह व्यवस्था उन सारे लोगों को प्रभावित करेगा जो लोग अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सही टाइम पर नहीं बनवाते हैं.
प्रदूषण सर्टिफिकेट के बगैर ₹10000 लगेगा जुर्माना.
अगर आप अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकले हुए हैं और चेकिंग के दौरान सब कुछ सही रहने के उपरांत अगर आपका प्रदूषण सर्टिफिकेट सही नहीं है तो पुलिसकर्मी आपके ऊपर ₹10000 का चालान कर देते हैं. ₹10000 का जुर्माना से बचने के लिए आपको प्रदूषण सर्टिफिकेट समय पर Renew करवाना होगा.
अब बिना चेकिंग कटेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट का चालान.
दिल्ली में नई व्यवस्था की गई है. दिल्ली के परिवहन विभाग ने बताया कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर लोग भी बहुत जागरूक नहीं हैं. दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म होने से पहले वाहन मालिकों को एसएमएस के जरिए सूचित किया जाता है.
S.m.s. के सूचना के बाद प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बनाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे वाहन मालिकों का जुर्माना ऑनलाइन ही कर दिया जाएगा. इस नियम के लागू होने के साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ेगी वही लोग अपना प्रदूषण सर्टिफिकेट भी दुरुस्त कराएंगे.