एजेंसी ने नागरिक के घर 6 महीने के लिए कामगार रखवाया था
Al Ain Court ने एक recruitment एजेंसी को Dh21,000 मुआवजा देने का आदेश दिया है। आरोप है कि कंपनी ने एक नागरिक के घर 6 महीने के लिए कामगार रखवाया था, लेकिन वह समय पूरा होने के पहले ही भाग गई।
कामगार के लिए recruitment agency को Dh14,000 पेमेंट किया था
नागरिक ने कामगार के लिए recruitment agency को Dh14,000 पेमेंट किया था। एजेंसी ने जब रिफंड देने से मना कर दिया तब नागरिक को मुकदमा दर्ज कराना पड़ा।
एजेंसी को Dh21,000 मुआवजा देने का आदेश दिया
एजेंसी ने Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के नियमों का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने दोषी पाते हुए एजेंसी को Dh21,000 मुआवजा देने का आदेश दिया।