कुवैत में WORK PERMIT के लिए बदला क़ानून, सारे कामगार अपने मालिक या कम्पनी को बोल के कराए Renew, नही लगेगा Salary Certificate
- सारे कामगार अपने मालिक या कम्पनी को बोल के कराए Renew,
- नही लगेगा Salary Certificate
कुवैत के पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने शुक्रवार को यह घोषित किया कि अब वर्क परमिट बिना सैलरी सर्टिफिकेट को दिखाए हुए भी प्रवासी कामगार Renew के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कुवैत के सोशल अफेयर्स और इकोनामिक अफेयर्स के मंत्री के निर्देश के बाद यह नया निर्णय लिया गया है. और नए निर्देश के अनुसार मालिक और कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है कि उनके साथ काम करने वाले प्रवासी कामगारों के वर्क परमिट के रेणु करने के लिए सारे जरूरी सहयोग करें.
कुवैत प्रवासी कामगारों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देश लगातार अपने संसद में पारित कर रहा है, कुवैत इस वक्त कोटा सिस्टम हर एक देश के लिए लगाने की विकल पर ज्यादा जोर दे रहा.

जो भी काम कर अपना वर्क परमिट रेन्यू करवाना चाहते हैं वह तुरंत इसे रेनू करवा ले अन्यथा एक्सपायर होने के उपरांत कुवैत के कानून के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा.GulfHindi.com



