सऊदी अरब में प्रवासी कामगारों को बिना इजाजत छुट्टी लेकर काम से अनुपस्थित होने की इजाजत नहीं होती है, बिना जानकारी दिए हुए अनुपस्थित होने पर उन्हें नौकरी से निकालने का प्रावधान है. लेकिन कई बार कंपनी कामगारों को फसाने के लिए उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं करती है और उनके ऊपर काम पर नहीं आने का बात बता कर नौकरी से हटा देते हैं और उन्हें उनका पूरा हक नहीं देते हैं.
ऐसा ही एक मामला सऊदी अरब के प्रवासी कामगार के साथ हुआ जहां कंपनी ने उसे अनुपस्थित बताकर नौकरी से निकाल दिया था हालांकि उसकी नौकरी में अभी 8 महीने बाकी थे. जिसके बाद प्रवासी नागरिक में कोर्ट का रुख किया.
कोर्ट ने प्रवासी की बातें सुनकर जांच का आदेश दिया और जब यह मामला पक्का हुआ तब कोर्ट ने कंपनी को 180000 सऊदी रियाल लगभग 38 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर कामगार को देने के लिए आदेश दिया है.
अगर आप भी सऊदी अरब में काम करते हैं और प्रवासी हैं तथा आपके साथ अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या गलत हो रहा है तो आप तुरंत लेबर कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. साथ ही साथ आप भारतीय दूतावास के सहायता हेल्पलाइन को भी ट्वीट कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं.
Maruti बदल रही पूरा गेम. ला रही हैं Automatic Gadi
Maruti का नया Automatic गाड़ी. बिना स्टीयरिंग पर हाथ रखे चलेगी सड़क पर. Hybrid 30+ का होगा Milage