ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध
सऊदी में रहने वाले प्रवासी अगर अपने किसी फैमिली मेंबर को सऊदी में बुलाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध है। फैमिली विजिट वीजा
( family visit visa ) पर पारिवारिक सदस्य को बुलाने के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
कौन से कागजात होंगे जरूरी?
जिन्हें family visit visa पर बुला रहे हैं उनका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने के लिए वैध होना चाहिए। ईकामा की वैधता कम से कम 3 महीने की होनी चाहिए। Nafath application भी जरूरी है।
सबसे पहले जानते हैं कि किन लोगों को सऊदी फैमिली विजिट वीजा पर बुलाया जा सकता है।
पति, पत्नी, बच्चे, ईकामा होल्डर के माता पिता, ईकामा होल्डर के भाई, बहन और उनका परिवार, ग्रैंड पैरेंट्स। इसके अलावा ईकामा होल्डर के ससुराल पक्ष के यानी कि पति/ पत्नी के माता पिता, भाई बहन को सऊदी फैमिली विजिट वीजा पर बुलाया जा सकता है।
क्या होगी प्रक्रिया?
सबसे पहले https://visa.mofa.gov.sa/Account/Loginindividuals पर जाएं। अब अपने Absher डिटेल या ईकामा नंबर की मदद से Nafath में लॉगिन करें। अगला पेज खुलने के बाद “Visa Objectives” में जाकर “زيارة أفراد الأسرة” इंटर करें जिसका मतलब अरबी में Family members visit है।
अब “Entry Visa Number” पर अपना वीजा नंबर डालें। फिर “Add” पर क्लिक करने के बाद जरूरी जानकारी भरें। नागरिकता चुनने के बाद अब नाम, Dob, “Occupation” आदि को भरें।
मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालने के बाद ‘Religion’ और ‘Relation’ चुनें। अब Passport Number, Passport Type, Passport Issue Date, Passport Expiry Date, Passport Issue Place आदि की जानकारी दें।
वीजा इनफॉर्मनेशन देने के बाद वह व्यक्ति कहां से आ रहा है इसकी जानकारी दें। अब ‘Single’ या ‘Multiple’ में से कोई एक वीजा टाइप चुनें फिर “Add” पर क्लिक करें। अब इसका प्रिंट आउट निकाल लें।
अपने वीजा का स्टेटस Request number और iqama number की मदद से ऑनलाइन देख सकते हैं। जब आपको ‘Request Number’ की जगह ‘Document Number’ दिखे तो इसका मतलब है कि वीजा अप्रूव को गया है। स्टांपिंग प्रक्रिया आदि के लिए इसे अपने घर भेज दें।