घरेलू कामगारों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर इंश्योरेंस शुरू कर दिया जाएगा
सऊदी में घरेलू कामगारों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर इंश्योरेंस को जरूरी कर दिया गया है। गुरुवार से लेबर मार्केट में यह नियम लागू भी कर दिया गया है। Ministry of Human Resources के अनुसार यह सेवा घरेलू लेबर कॉन्ट्रैक्ट के पहले दो सालों तक के लिए लागू रहेगा। बताते चलें कि 2 साल के बाद नियोक्ता के लिए यह इंश्योरेंस ऑप्शनल कर दिया जाएगा।
इंश्योरेंस की मदद से घरेलू कामगारू सहित नियुक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी। इसकी मदद से अगर किसी नियोक्ता का कामगार भाग जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे मुआवजा दिया जाता है।
कामगारों और नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी
इंश्योरेंस के लागू हो जाने के बाद कामगारों और नियुक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी। कई बार ऐसा होता है कि कामगार अपनी नियुक्ति को छोड़कर भाग जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कामगारों को समय पर पेमेंट नहीं दिया जाता है तो उनपर कई तरह के जुल्म किए जाते हैं। इसलिए इंश्योरेंस होने पर किसी को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना होगा।