बिना वैध वीज़ा के रहने वालों के लिए अलर्ट
किसी भी देश में काम करने के लिए और वहाँ रहने के लिए वीज़ा का होना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाती है. तमाम चेतावनी के बावजूद भी कई ऐसे लोग सामने आते हैं जो अवैध तरीके से वीज़ा बनाकर विदेशों में रहते हैं और काम करते हैं. सुरक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर ऐसे लोगों के खिलाफ जांच अभियान चलाया जाता है.
अवैध वीज़ा होने के बावजूद भी कामगारों को नौकरी पर रखने वाले नियोक्ता के लिए अलर्ट
वीजा की वैधता को लेकर सऊदी से में एक अलर्ट जारी किया गया है. सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी अथॉरिटी ने इससे संबंधित चेतावनी जारी कर लोगों को आगाह किया है. अधिकारियों के अनुसार ऐसे लोग वीजा नियमों का उल्लंघन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कई नियोक्ता इनकी मदद करते हैं.
जुर्माने और जेल के साथ देश निकाला की मिलेगी सजा
कई लोग अवैध वीज़ा के साथ सेल्फ ऐम्प्लॉयड होते हैं. ऐसे लोगों पर SAR50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें 6 महीने की जेल भी हो सकती है. साथ ही देश निकाला की भी सजा दी जाएगी.
अधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि नियोक्ता को उन्हीं कामगारों को रखने की अनुमति है जो वीजा नियमों को पूरा करते हैं. अगर नियोक्ता कामगार को वीज़ा नियमों के उल्लंघन के बावजूद भी काम पर रखता है तो उसे भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है. आरोपी नियोक्ता पर SAR100,000 का जुर्माना और 6 महीने की जेल भी हो सकती हैं. जेल की सजा के बाद उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा. इसके अलावा वह अगले 6 महीने तक किसी भी कामगार की नियुक्ति नहीं कर पाएगा.