सभी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स के लिए जारी किया गया अलर्ट
सभी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स के लिए अबू धाबी अधिकारियों की तरफ से नए गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई भी इकोनामिक प्रतिष्ठान इन इन्फ्लुएंसर के साथ पार्टनरशिप करता है तो इन नियमों का पालन जरूरी है। यह साफ-साफ कहा गया है कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो प्रतिष्ठान को बंद कर दिया जाएगा या उस पर भारी जुर्माना लगाया है।
(ADDED) ने जारी किया अलर्ट
बताते चलें कि इस मामले में Department of Economic Development (ADDED) के द्वारा इस मामले में अलर्ट जारी करती हुई यह बताया गया है कि आरोपी पर Dh3,000 से लेकर Dh10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
डिपार्टमेंट के द्वारा सलाह दिया गया है कि सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को अपनी सेवाएं शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना होगा। यह सुझाव दिया गया है कि advertisements, marketing या दूसरे किसी भी काम के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है।