संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों और नियुक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लेबर कानून बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह कामगार को हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करे। पहले इसे अबू धाबी और दुबई में अनिवार्य किया गया था।

बाकी अमीरात में भी नियमों को किया गया लागू
बताते चलें कि अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत को बाकी अमीरात में भी लागू कर दिया गया है। यह नियम अब Northern Emirates — Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah, और Fujairah में भी लागू कर दिया गया है। जांच में यह पता चला है कि नियम के बावजूद भी कामगारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यूनियन के लेबर कानून के अनुसार यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह कामगार को हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करें और हेल्थ इंश्योरेंस के कॉस्ट का भी भुगतान करे। कामगार का यह हेल्थ इंश्योरेंस तब तक बैठे रहेगा जब तक कि वह काम करता रहेगा। कहा गया है कि अगर नियोक्ता ऐसा नहीं करता है तो यह Dubai Health Insurance Law का उल्लंघन होगा।




