प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किए गए नियम

संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले प्रवासियों को लेबर लॉ से जुड़े नियमों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए वरना नियोक्ता उनके साथ ठगी कर सकता है। ऐसी कई खबरें सामने आती हैं जिनमें नियोक्ताओं के द्वारा ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता है।

प्रवासियों के लिए यह नियम है जरूरी

प्रवासियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कामगारों को काम के लिए मंत्रालय के द्वारा जारी परमिट होना चाहिए। कहा गया है कि Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के द्वारा जारी परमिट होने पर ही काम दिया जाएगा। बिना परमिट के कर्मचारी को काम नहीं दिया जायेगा।

कभी भी कर्मचारी को recruitment और employment costs नहीं चुकाना होता है। यह शुल्क नियोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है। नियोक्ता अगर कर्मचारी को किसी बेबुनियाद स्थिति में डालता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। कर्मचारी MOHRE के लेबर कंप्लेन सेंटर में शिकायत दर्ज करा सकता है।

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