9 सितंबर से ही लागू हैं नियम

ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाना लोगों के लिए आम बात हो गई है। Brigadier General Salem Abdullah Al Dhaheri, Deputy Director of the Traffic and Patrols Directorate ने कहा है कि ट्रैफिक की संशोधित नियामें 9 सितंबर से ही लागू कर दी गई है।

 

Dh50,000 तक का लग सकता है जुर्माना

साथ ही यह भी कहा गया है कि यह नियम लोगों को ट्रैफिक नियमों के खिलाफ उदासीन रवैये को देखते हुए लाया गया है।

कोई भी गलती नहीं होगी माफ

Street racing; driving a car without valid number plates; causing damage to police vehicles; jumping the red light; failure to give priority to pedestrians; sudden deviation; speeding; और  tailgating में अगर किसी को दोषी पाया जाता है तो उसी सख्त सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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