ऐक्सिडेंट के तुरंत बाद लोग वाहन को ठीक करने के लिए दुकान पर लेकर चले जाते हैं
कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐक्सिडेंट के तुरंत बाद लोग वाहन को ठीक करने के लिए दुकान पर लेकर चले जाते हैं। लेकिन पुलिस ने जानकारी के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। दुबई लोक अभियोजन ने बताया है कि बिना अधिकारियों की अनुमति के एक्सीडेंट वाली कार को रिपेयर कराना ठीक नहीं है।
आर्टिकल 41 और 57 के अनुसार यह कानूनन जुर्म है
बताते चलें कि यूएई के Federal Traffic Law के आर्टिकल 41 और 57 के अनुसार यह कानूनन जुर्म है। अगर कोई ऐसा करती हो पाया जाता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 1 महीने की जेल होगी और Dh200 से Dh500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वाहन चालक के पास होने चाहिए यह कागजात
वाहन चालक के पास हमेशा Emirates ID, Passport copy, वैध UAE अंतर्राष्ट्रीय driving licence, Vehicle registration card और Medical Insurance card तो होना ही चाहिए।