सुनीता केजरीवाल पर जुर्माना
हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर दो अलग-अलग चुनावी क्षेत्रों के वोटिंग आईडी कार्ड रखने का जुर्माना लगा है। इसे लेकर तीस हजारी कोर्ट की ओर से समन जारी किया गया है।
दो वोटिंग कार्ड रखने का क्या है नियम?
एक से अधिक क्षेत्रों का वोटर आईडी कार्ड रखना सेक्शन-17 का उल्लंघन है। ऐसे में जानबूझकर दो पहचान पत्र रखने वाले को 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
अगर आपके पास दो पहचान पत्र हैं, तो क्या करें?
आपको अपना पुराना कार्ड बंद करवा देना चाहिए। इसके लिए आपको भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय में जाकर फॉर्म नंबर 7 भरकर जमा करवाना होगा।
क्या हैं भारत निर्वाचन आयोग के नियम?
भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है।
महत्वपूर्ण सूचना: जरूरी जानकारी की सारणी
पॉइंट | जानकारी |
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सेक्शन-17 | एक से अधिक क्षेत्रों का वोटर आईडी कार्ट रखना उल्लंघन है |
सजा | 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है |
फॉर्म नंबर 7 | दो पहचान पत्र होने पर इसे भरकर जमा करवाना होगा |
जुर्माना | नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है |
आपसे अनुरोध है कि जरूरी कानूनी नियमों का पालन करें और समस्या से बचें। दो वोटिंग कार्ड रखने से बचें और इसे लेकर किसी भी प्रकार की अनजानकारी का फायदा न उठाएं।