ATM से अपने ही जमा किए गए पैसे निकालने के लिए आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा
भारत में अगर आप अक्सर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ATM में आपको अपने पैसे निकालने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। चाहे आप पब्लिक सेक्टर बैंक इस्तेमाल कर रहे हो या प्राइवेट सेक्टर, यह नियम दोनों ही तरह के बैंकों में लागू होता है।
बताते चलें कि अलग अलग बैंक अपनी अपनी लिमिट तय रखते हैं,अगर उस लिमिट से अधिक कोई एटीएम से ट्रांजेक्शन करता है तो उससे चार्ज वसूला जाता है। पिछले साल जून में आरबीआई ने यह नियम लागू किया कि अगर कोई तय निशुल्क transaction limit के बाद भी ATM से पैसा निकलता है तो उसपर प्रति निकासी ₹ 21 का चार्ज लिया जाएगा।
निशुल्क transaction limit क्या है?
निशुल्क transaction limit का मतलब है कि आप कितनी बार ATM से मुफ्त में पैसा निकाल सकते हैं। ग्राहकों को प्रति महीना 5 निशुल्क निकासी की अनुमति है यानी कि वो एक महीने में पांच बार मुफ्त में एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। छठी बार पैसा निकालने पर आपसे चार्ज लिया जाएगा।
वहीं दूसरे बैंक के एटीएम से प्रति माह केवल तीन बार ही पैसा निकाल सकते हैं, non-metro centres में दूसरे बैंक के एटीएम से प्रति माह पांच बार पैसा निकाल सकते हैं।
पैसे निकालने के लिए 20-25 रुपए चार्ज
आरबीआई के अनुमति अनुसार August 1, 2022 से प्रति फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 17 रुपए और प्रति नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 6 रुपए चार्ज वसूला जा सकता है। यानी कि बैंक से अपने ही जमा पैसे निकालने के लिए 20-25 रुपए चार्ज देना होगा।