अब बैंकों के ऊपर लोन नहीं देने के उपरांत फौजदारी मामला दर्ज किया जा सकता है। अगर आप भी किसान हैं या किसान पेशे से जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में लोन के वक्त बैंक सिबिल स्कोर का हवाला देकर आपके लोन आवेदन को खारिज नहीं कर सकता है.
अमरावती जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आदेश देते हुए कहा है कि फसल कर देते समय बैंक सिबिल स्कोर नियम लागू नहीं करें। बैंक अधिकारियों को साफ तौर पर आदेश में कहा गया है कि वह किसान को कर्ज देने में अगर आनाकानी करते हैं तो उनके ऊपर फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा।
मंगलवार को जिला नियोजन भवन में खरीफ मौसम से पूर्व आयोजित बैठक में देवेंद्र फडणवीस ना मिलते हैं और उन्होंने किसानों को मिलने वाले लोन में हो रही आनाकानी को आड़े हाथ लिया।
कोई भी किसान बैंक में फसल से जुड़ा हुआ लोन ले सकता है या किसान क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके अपने फसलों के लिए तय समय पर सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। फसल सही नहीं उठने पर या किसी भी प्रकार से फसल की क्षति हो जाने पर फसल इंश्योरेंस का फायदा उठाते हुए किसान लोन माफी के लिए आवेदन ही कर सकते हैं।