घरेलू कामगारों के लिए मंत्रालय ने शुरू की नई पहल
सऊदी में घरेलू कामगारों के लिए Ministry of Human Resources and Social Development के द्वारा नई पहल शुरू की गई है। यह फैसला कॉन्ट्रैक्ट को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर घरेलू कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अपने काम से गायब रहता है तो उसके टर्मिनेशन की प्रक्रिया क्या होगी।
मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि अभी मौजूदा मार्केटिंग रेगुलेशन को बेहतर करने के लिए यह काफी जरूरी है। इसके अलावा लेबर सेक्टर क्वालिटी को भी बेहतर करने के लिए यह जरूरी है कि नए नियम लागू किए जाएं।
क्या है नया नियम?
इस नए पहल के अनुसार कांट्रैक्ट के पहले दो सालों में अगर नियोक्ता कामगार के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए तोड़ देता है क्योंकि वह अपने काम से लगातार छुट्टी ले रहा है तो उस कामगार को 60 दिनों के अंदर हमेशा के लिए सऊदी छोड़ देना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो इसे रेजिडेंसी और लेबर लॉ नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
अगर यह शिकायत कॉन्ट्रैक्ट के 2 साल के बाद आती है तो घरेलू कामगार को हमेशा के लिए सऊदी छोड़ देना होगा या फिर 60 दिनों के अंदर नए नियोक्ता से जुड़ना होगा।
कामगारों और नियोक्ताओं के बीच contractual relationships को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है फैसला
कहा गया है कि कर्मचारी समेत नियुक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह नियम बनाए जायेंगे ताकि कोई किसी के अधिकार का हनन न कर सके।