किसी वाहन से एक्सीडेंट हो जाए तो उसे तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता
दुबई लोक अभियोजन ने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि अगर किसी वाहन से एक्सीडेंट हो जाए तो वाहन को तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता है। licensing authority की अनुमति के बिना वाहन ठीक नहीं किया जा सकता है।
ऐसा करने वाले को एक महीने जेल और Dh200 से लेकर Dh500 तक के जुर्माने लगाए जा सकते हैं
Article 57 के मुताबिक ऐसा करने वाले को एक महीने जेल और Dh200 से लेकर Dh500 तक के जुर्माने लगाए जा सकते हैं। पार्किंग के दौरान भी अगर ऐसा होता है तो भी यही नियम लागू होगा।
वहीं आपके पास Emirates ID, Passport copy,Valid UAE या international driving licence, Vehicle registration card, Medical Insurance card की भी जरूरत है। यह कागजात जरूरी है।