Abu Dhabi में भारी कोहरे का अलर्ट, पुलिस ने सड़कों पर स्पीड लिमिट घटाकर की 80 किमी प्रति घंटा.

अबू धाबी के अधिकारियों ने हाल ही में खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के चलते बड़ा कदम उठाया है। Abu Dhabi Police ने शहर के कई मुख्य मार्गों पर गाड़ियों की रफ्तार कम करके 80km/h कर दी है। यह नया नियम भारी कोहरे की चेतावनी के बाद लागू किया गया है ताकि सड़कों पर किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
अबू धाबी में कब से कब तक लागू रहा आदेश
अधिकारियों की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, यह विशेष कोहरे का अलर्ट 26 सितंबर को रात 11 बजे से शुरू हुआ था और अगले दिन यानी 27 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहा। इस दौरान कई तटीय और अंदरूनी इलाकों में घना कोहरा छाया रहा जिससे ड्राइवरों को गाड़ी चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप Abu Dhabi Police Official Website पर विजिट कर सकते हैं।
किन-किन सड़कों पर घटाई गई है स्पीड
प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर गति सीमा में बदलाव किया है। जिन मुख्य सड़कों पर यह नियम लागू किया गया है उनमें Al-Shuwaib Road, Sheikh Tahnoun bin Mohammed Road, Sheikh Mohammed bin Rashid Road, Al-Qouaa Road, और Um Al-Zamoul Road शामिल हैं। इसके अलावा Sheikh Maktoum bin Rashid Road, Abu Dhabi-Al Ain Road, Al-Fayha Road, Sheikh Khalifa bin Zayed International Road, Taf Road, और Sweihan Road पर भी गाड़ियां अब केवल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल सकेंगी।
वाहन चालकों के लिए जरूरी निर्देश और नियम
सफर करने वाले सभी लोगों को सख्त सलाह दी गई है कि वे सड़क किनारे लगे इलेक्ट्रॉनिक स्पीड बोर्ड पर नजर रखें और उसके हिसाब से ही गाड़ी चलाएं। आगे चल रही गाड़ियों से उचित दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी है। इस दौरान अचानक लेन बदलने या किसी भी वाहन को ओवरटेक करने से बचने को कहा गया है। कम विजिबिलिटी के समय अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को लो-बीम पर जलाकर रखें।
पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई ड्राइवर इस अस्थायी 80km/h की गति सीमा का उल्लंघन करता पकड़ा गया, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तय सीमा से 10 किमी प्रति घंटा तक ज्यादा स्पीड होने पर न्यूनतम Dh300 का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ट्रकों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक
खराब मौसम और पीक ऑवर्स को देखते हुए भारी वाहनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। 2.5 टन या उससे अधिक वजन वाले ट्रकों को कोहरे के दौरान और तय किए गए पीक ट्रैफिक घंटों में अंदरूनी और बाहरी दोनों सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं है। यह रोक सुबह 7:30 AM से 9:30 AM तक और दोपहर में 1:00 PM से 3:00 PM के बीच लागू रहती है।
मौसम विभाग की आने वाले दिनों के लिए चेतावनी
National Center of Meteorology (NCM) के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। रात के समय और सुबह के वक्त नमी बढ़ने की पूरी संभावना है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों तक यानी कम से कम गुरुवार तक कोहरा या धुंध छाए रहने की आशंका जताई गई है। संबंधित विभाग लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं और आम जनता से अपील की गई है कि जब तक विजिबिलिटी पूरी तरह साफ न हो जाए, तब तक सड़क पर पूरी सावधानी के साथ वाहन चलाएं।