अबू धाबी में रियल एस्टेट ओनर वीजा धारक अब अपने परिवार को स्पॉन्सर कर सकेंगे, विभाग ने जारी किए नए नियम

अबू धाबी: अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट (ADDED) ने रियल एस्टेट ओनर वीजा से जुड़ी सुविधाओं को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की है। इस अपडेट के मुताबिक, इस वीजा को रखने वाले लोग अपने करीबी परिवार के सदस्यों को स्पॉन्सर कर सकते हैं।
नियमों के अनुसार, वीजा धारक अपनी पत्नी या पति, माता-पिता और 25 साल तक के बच्चों को स्पॉन्सर करने के पात्र हैं। इसके अलावा, अविवाहित बेटियों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है और विशेष जरूरतों वाले बच्चों (children of determination) को भी उनकी उम्र की परवाह किए बिना स्पॉन्सर किया जा सकता है।
इस वीजा को पाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। आवेदक की प्रॉपर्टी पूरी तरह से बनी हुई और रहने लायक होनी चाहिए, क्योंकि खाली जमीन इस वीजा के लिए मान्य नहीं होगी। साथ ही, प्रॉपर्टी पूरी तरह से आवेदक के नाम पर होनी चाहिए, जिसे रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के सर्टिफिकेट से साबित करना होगा।
आर्थिक पात्रता के तौर पर आवेदक को कम से कम 10,000 दिरहम की मासिक आय दिखानी होगी या अपनी वित्तीय क्षमता का प्रमाण देना होगा। यह वीजा दो साल के लिए वैध होता है और पात्रता शर्तें पूरी होने पर इसे रिन्यू कराया जा सकता है।
इस रेजिडेंसी प्रक्रिया को फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) के पोर्टल के जरिए पूरा किया जाता है। यह व्यवस्था प्रवासियों को नौकरी के स्पॉन्सरशिप के बजाय प्रॉपर्टी के जरिए अबू धाबी में रहने का मौका देती है।