अजमान में बैचलर और शेयर्ड हाउसिंग के लिए पायलट प्रोग्राम शुरू, इन इलाकों पर रहेगा फोकस

Nura Basta1 October 20262 min read2 viewsUAE
अजमान में बैचलर और शेयर्ड हाउसिंग के लिए पायलट प्रोग्राम शुरू, इन इलाकों पर रहेगा फोकस

अजमान में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। अजमान नगर पालिका और योजना विभाग (Ajman Department of Municipality and Planning) ने बैचलर आवास (Bachelor Accommodation) और साझा आवास (Shared Housing) को एक औपचारिक कानूनी ढांचे के तहत लाने के लिए एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य रहने की व्यवस्था को व्यवस्थित करना और अनधिकृत रूप से फ्लैटों में किए जाने वाले विभाजन (partitioning) को रोकना है।

इन पांच प्रमुख इलाकों में होगा परीक्षण

इस पायलट प्रोग्राम का पहला चरण अजमान के पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। इन इलाकों में रहने वाले हजारों भारतीय प्रवासियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

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  • अल नुवैमिया (Al Nuaimiya)
  • अल राशिदिया (Al Rashidiya)
  • अल नखिल (Al Nakhil)
  • लीवारा (Liwara)
  • अल रुमैला (Al Rumaila)

इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ड्राइवर, सुपरमार्केट कर्मचारी, वर्कशॉप कर्मचारी और छोटे व्यवसायों में काम करने वाले लोग रहते हैं, जो अक्सर विभाजित फ्लैटों या बेड-स्पेस व्यवस्था में रहते हैं।

नियमों को सख्त बनाने की तैयारी

नगर पालिका नियंत्रण और निरीक्षण विभाग के निदेशक, मोहम्मद अब्दुलवहाब मुस्तफा के अनुसार, इस पायलट प्रोग्राम का लक्ष्य इमारतों का वर्गीकरण करना और रहने के पैटर्न को विनियमित करना है। इस कार्यक्रम के परिणामों के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि क्या इस योजना को अजमान के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाना चाहिए या नहीं।

प्रॉपर्टी मालिकों और किरायेदारों के लिए क्या बदलेगा?

इस नए नियम के तहत, अब किसी भी इमारत को बैचलर आवास के रूप में उपयोग करने का अधिकार स्वतः नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी मालिकों या प्रबंधन कंपनियों को अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इमारतों को नगर पालिका के मानकों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।

किरायेदारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह:

  • अपने 'Ejari' और अजमान नगर पालिका किराये पंजीकरण (tenancy registration) की जांच जरूर करें।
  • अवैध या बिना पंजीकरण वाले अनुबंधों का असर आपके वीज़ा नवीनीकरण और बैंक खाते के रखरखाव पर पड़ सकता है।
  • किरायेदार मकान मालिकों से इमारत के पंजीकरण की लिखित पुष्टि मांग सकते हैं।

भविष्य के कड़े नियम और प्रभाव

हालांकि अजमान ने अभी तक दुबई के कानून (Law No. 4 of 2026) की तरह भारी जुर्माना (जो 5 लाख से 10 लाख दिरहम तक हो सकता है) लागू नहीं किया है, लेकिन यह पायलट प्रोग्राम उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। वर्तमान में निरीक्षण प्रोटोकॉल और इमारतों के वर्गीकरण का काम जारी है।

यदि कोई इमारत पायलट मानकों को पूरा करने में विफल रहती है, तो वहां नए किरायेदारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इससे आवास की मांग अल जुर्फ (Al Jurf) और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे अन्य इलाकों की ओर स्थानांतरित हो सकती है।

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