अजमान में बैचलर और शेयरिंग आवास के लिए नए नियम लागू

अजमान में रहने वाले और किराए के मकानों की तलाश करने वाले लोगों के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है। अजमान नगर पालिका और योजना विभाग ने पांच प्रमुख जिलों में बैचलर और शेयरिंग आवासों को व्यवस्थित करने के लिए एक नए पायलट प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य शहर में आवास की ज़रूरतों को सही दिशा देना, शहरी योजना के नियमों में संतुलन बनाना और इमारतों के इस्तेमाल को और अधिक सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाना है।
यह पायलट प्रोजेक्ट अल नुऐमिया, अल रशीदिएह, अल नखील, लिवारा और अल रुमाइला जैसे पांच चुनिंदा इलाकों में लागू किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इमारतों में तय मानकों का पालन हो और सुरक्षा से कोई समझौता न किया जाए। इस योजना के दायरे में मुख्य रूप से अजमान का वह किफायती रेंटल मार्केट आता है, जहां दुबई और शारजाह में काम करने वाले प्रवासी कर्मचारी बड़ी संख्या में निवास करते हैं।
किन बातों का रखना होगा ध्यान?
प्रशासन ने इस सिलसिले में रियल एस्टेट कंपनियों के साथ बैठकें और कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं, ताकि बैचलर और शेयरिंग आवासों के लिए तय शर्तों और मानकों की पूरी जानकारी दी जा सके। इसके तहत भवन मालिकों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने भवनों को बैचलर या शेयरिंग इस्तेमाल के लिए रजिस्टर कराना अनिवार्य किया गया है।
- मानकों की जांच: सभी आवासीय टावर बैचलर या पार्टीशंड इस्तेमाल के लिए अधिकृत नहीं हैं। संपत्ति मालिकों को नगर पालिका की शर्तों को पूरा करना होगा।
- दस्तावेज जरूरी: अनौपचारिक 'बेड स्पेस' या नकद लेन-देन के बजाय वैध किराये के दस्तावेजों और पंजीकृत अनुबंधों का होना जरूरी है।
- निरीक्षण और कार्रवाई: यदि निरीक्षण के दौरान कोई इमारत नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है या वहां अधिक भीड़ मिलती है, तो नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
अधिकारियों का कहना है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों की समीक्षा करने के बाद ही इसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल, किराएदारों और मकान मालिकों दोनों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने भवनों की पंजीकरण स्थिति और वैध दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें।