UAE New HR Law: अजमान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ह्यूमन रिसोर्स कानून लागू

Praggya Singh sabal1 September 20263 min read6 viewsUAE
UAE New HR Law: अजमान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ह्यूमन रिसोर्स कानून लागू

अजमान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया और व्यापक ह्यूमन रिसोर्स कानून लागू कर दिया है, जिसे लॉ नंबर 4 ऑफ 2026 नाम दिया गया है। यह नया कानून आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर 2026 से पूरे अजमान में प्रभावी हो चुका है। अजमान गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के अनुसार, यह नया नियम अजमान सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों पर लागू होता है। इस नए बदलाव से काम के घंटे, छुट्टियों के नियम, फ्लेक्सिबल काम करने के तरीके, प्रमोशन और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं, जिससे नौकरी करने वालों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

काम के घंटों में विशेष छूट और राहत

नए कानून के तहत सरकार ने कुछ खास वर्ग के कर्मचारियों के लिए काम के घंटों में रोजाना छूट देने का प्रावधान किया है। जिन कर्मचारियों के पास 18 साल से कम उम्र के पांच या उससे ज्यादा बच्चे हैं, वे रोजाना के काम के घंटों में एक घंटे की छूट पा सकते हैं। इसके अलावा, गर्भवती महिला कर्मचारियों को मेडिकल रिपोर्ट दिखाने पर थकान से बचने के लिए रोजाना दो घंटे तक की राहत मिल सकती है। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए भी काम के घंटों में अधिकतम दो घंटे की कटौती और उनके अनुकूल काम का माहौल तैयार करने का नियम बनाया गया है।

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19 तरह की छुट्टियों का नया ढांचा

इस नए कानून के तहत कुल 19 तरह की छुट्टियों की सूची तैयार की गई है। इसमें सालाना छुट्टी, बीमारी की छुट्टी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शोक अवकाश, हज यात्रा की छुट्टी, मरीज की देखभाल के लिए छुट्टी, बिना वेतन की छुट्टी और राष्ट्रीय सेवा की छुट्टी शामिल हैं। इसके अलावा परिवार की देखभाल, खुद का बिजनेस शुरू करने, दिव्यांग जनों के लिए छुट्टी और शादी के लिए मिलने वाली छुट्टियां भी इसमें जोड़ी गई हैं। इन छुट्टियों की अवधि और इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के नियम आंतरिक सर्कुलर के हिसाब से तय किए जाएंगे।

फ्लेक्सिबल काम और प्रमोशन के नए नियम

सरकारी विभागों को यह छूट दी गई है कि वे ऑफिस के अलावा रिमोट या फ्लेक्सिबल काम करने के तरीके अपना सकें। कर्मचारी विभाग की अनुमति से यूएई के अंदर या बाहर से भी रिमोट वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्रमोशन की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत जॉब प्रमोशन, फाइनेंशियल प्रमोशन और विशेष प्रमोशन शामिल हैं। बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों को एक साथ तीन जॉब ग्रेड तक का प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले अमीराती कर्मचारियों के लिए गुड सर्विस अवॉर्ड की भी शुरुआत की गई है।

हेल्थ इंश्योरेंस और अनुशासन के कड़े मानक

नए कानून में कर्मचारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ और सेफ्टी तथा लगातार प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑफिस के अनुशासन, हितों के टकराव, गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखने और सरकारी पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त मानक तय किए गए हैं। काम के दौरान होने वाले विवादों और नियमों के उल्लंघन को हल करने के लिए औपचारिक अनुशासन समितियां और आंतरिक शिकायत प्रक्रियाएं भी बनाई गई हैं।

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