बहरीन में विदेशी कर्मचारी 90 दिन तक दूसरी कंपनी में काम कर सकेंगे

बहरीन: बहरीन की श्रम बाजार नियामक संस्था एलएमआरए ने विदेशी प्रवासी कामगारों के लिए नया नियम लागू किया है। इसके तहत कर्मचारी अपना मूल वर्क परमिट बदले बिना अधिकतम 90 दिन के लिए किसी दूसरे नियोक्ता के यहां अस्थायी काम कर सकेंगे। यह नियम रिज़ॉल्यूशन नंबर 2 of 2026 के तहत जारी किया गया है।
नियम 22 सितंबर 2026 को जारी हुआ और एलएमआरए ने इसकी घोषणा 28 सितंबर 2026 को की। इसमें घरेलू कामगारों और स्वामित्व हस्तांतरण से गुजर रही कंपनियों के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। कर्मचारी दूसरी संस्था में तभी काम कर सकेगा जब वह अपने लाइसेंस वाले पेशे में ही रहे।
अस्थायी डेप्युटेशन शुरू करने के लिए कर्मचारी की लिखित सहमति जरूरी है। मौजूदा नियोक्ता और जिस कंपनी में काम करना है, दोनों के बीच समझौता भी होना चाहिए। इसके बाद एलएमआरए से औपचारिक मंज़ूरी लेनी होगी। पूरी प्रक्रिया एक्सपैट मैनेजमेंट सिस्टम (EMS) के जरिए और eKey 2.0 डिजिटल पहचान से होगी।
प्राप्त करने वाले नियोक्ता को 5 बहरीनी दीनार (BHD) का प्रशासनिक शुल्क देना होगा। अगर उसका बहरीनीकरण लक्ष्य मूल नियोक्ता से कम है, तो 90 दिन की अवधि के लिए 62.5 बहरीनी दीनार का समानांतर शुल्क भी देना होगा, जो वापस नहीं होगा। नियोक्ता अपने ही समूह की कंपनियों या अलग वाणिज्यिक पंजीकरण संख्या वाले प्रतिष्ठानों में भी स्टाफ भेज सकते हैं, बशर्ते प्राप्त करने वाली इकाई में आवश्यक बहरीनीकरण प्रतिशत पूरा हो या उससे ज्यादा हो।
डेप्युटेशन के दौरान कर्मचारी के वेतन, अधिकारों और कानूनी दायित्वों के लिए दोनों नियोक्ता संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। एलएमआरए के मुताबिक इस व्यवस्था का मकसद बहरीन में अल्पकालिक स्टाफ की जरूरतें पूरी करना है। इसमें वहां के भारतीय प्रवासियों के लिए भी मौके बन सकते हैं, जिनकी संख्या तीन लाख से ज्यादा होने का अनुमान है। हालांकि नियम नौकरी बदलने या एक साथ कई नौकरियां करने की छूट नहीं देता।
अस्थायी काम शुरू करने से पहले कर्मचारी एलएमआरए के आधिकारिक चैनल, जैसे lmra.gov.bh, पर अपनी स्थिति की जांच कर लें।