आतंकवादी संगठन में शामिल होने और साजिश रचने के आरोप में बहरीन कोर्ट ने तीन को सुनाई उम्रकैद
बहरीन की अदालत ने आतंकवादी संगठन में शामिल होने और देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

बहरीन: बहरीन की एक अदालत ने तीन लोगों को आतंकवादी संगठन में शामिल होने और देश के खिलाफ साजिश रचने का दोषी पाया है। अदालत ने इन तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर बहरीन के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाने के इरादे से शत्रुतापूर्ण कार्य करने की योजना बनाने का आरोप था।
27 अक्टूबर 2026 को सामने आई इस खबर के मुताबिक, राज्य ने आतंकवाद से निपटने और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्त न्यायिक कदम उठाए हैं। बहरीन की न्यायपालिका 2026 के उत्तरार्ध में इस तरह के अपराधों के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपना रही है।
इससे पहले 12 अक्टूबर को हाई क्रिमिनल कोर्ट ने चार अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाया था। इन मामलों में आतंकवादी समूह बनाने और उनमें शामिल होने के आरोप में आठ लोगों को उम्रकैद और छह अन्य को 15 साल की जेल की सजा दी गई थी।
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भी हाल ही में कई दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। इन लोगों को विस्फोटक उपकरण लगाने और देश के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया गया था।
यह कार्रवाई सुरक्षा अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत साल की शुरुआत में जासूसी और विदेशी संस्थाओं के साथ सहयोग के आरोप में भी सजाएं सुनाई गई थीं। इनमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ मिलकर राज्य को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले लोग शामिल थे।