बहरीन में प्रवासियों के लिए खुशखबरी: अब 90 दिनों तक दूसरे नियोक्ता के पास काम करने की अनुमति

Mohd. Irfan8 October 20262 min read0 viewsBahrain
बहरीन में प्रवासियों के लिए खुशखबरी: अब 90 दिनों तक दूसरे नियोक्ता के पास काम करने की अनुमति

बहरीन में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव आया है। लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी (LMRA) ने एक नई "सेकंडमेंट सर्विस" की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत, वैध वर्क परमिट रखने वाले विदेशी कर्मचारी अब अपनी रेजिडेंसी स्टेटस बदले बिना, 90 दिनों की अवधि के लिए किसी दूसरे नियोक्ता (Employer) के पास काम कर सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य कार्यबल में लचीलापन लाना है, ताकि कर्मचारी अपनी स्किल्स का बेहतर उपयोग कर सकें।

यह नियम श्रम और कानूनी मामलों के मंत्री और LMRA बोर्ड के अध्यक्ष यूसिफ खलाफ द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या (2) 2026 के तहत लागू किया गया है। हालांकि, यह सुविधा सभी के लिए नहीं है। घरेलू कामगार, जैसे कि ड्राइवर, कुक, नैनी और मेड (Maids) को इस सर्विस के दायरे से बाहर रखा गया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी का बहरीन में होना और उसके पास एक वैध वर्क परमिट होना अनिवार्य है। साथ ही, कर्मचारी केवल उसी पेशे में काम कर सकता है जिसके लिए वह अधिकृत है।

आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी शर्तें

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इस सेवा का लाभ उठाने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सबसे पहले, कर्मचारी की लिखित सहमति जरूरी है। इसके बाद, वर्तमान नियोक्ता और नए (सेकंडरी) नियोक्ता, दोनों की सहमति आवश्यक है। आवेदन की प्रक्रिया नए नियोक्ता द्वारा 'एक्सपैट मैनेजमेंट सिस्टम' (EMS) के जरिए शुरू की जाएगी, जिसे अंततः LMRA की मंजूरी मिलनी होगी।

आर्थिक पहलुओं की बात करें तो, इस सेवा के लिए 5 बहरीन दीनार (BHD 5) का प्रशासनिक शुल्क देना होगा। एक विशेष शर्त यह भी है कि यदि नए नियोक्ता की 'बहरीनाइजेशन' (स्थानीयकरण) दर प्राथमिक नियोक्ता से कम है, तो 90 दिनों की अवधि के लिए 62.5 BHD का एक नॉन-रिफंडेबल शुल्क देना होगा। इन बिलों का भुगतान 30 दिनों के भीतर करना होगा।

काम की अवधि के दौरान, कर्मचारी के वेतन, छुट्टियों और अन्य कानूनी अधिकारों की जिम्मेदारी प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों नियोक्ताओं की संयुक्त रूप से होगी। LMRA ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना औपचारिक पंजीकरण के किसी दूसरे नियोक्ता के पास काम करना अभी भी गैरकानूनी माना जाएगा। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी लिखित सहमति की कॉपी अपने पास रखें और अपने CPR व वर्क परमिट की वैधता की जांच करते रहें।

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