बहरीन में विदेशी कामगार 90 दिन दूसरे नियोक्ता के लिए काम कर सकेंगे

बहरीन: बहरीन के श्रम बाज़ार नियामक लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी (LMRA) ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत विदेशी कामगार अपना मुख्य वर्क परमिट बदले बिना 90 दिन तक किसी दूसरे नियोक्ता के यहां अस्थायी काम कर सकेंगे। यह व्यवस्था घरेलू कामगारों पर लागू नहीं होगी।
यह संशोधन रिज़ॉल्यूशन नंबर 2 (2026) के तहत किया गया है, जिसे 22 सितंबर 2026 को जारी किया गया। इस पर श्रम एवं कानूनी मामलों के मंत्री यूसुफ खलफ के हस्ताक्षर हैं, जो LMRA बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। संशोधन की सार्वजनिक घोषणा 28 सितंबर 2026 को हुई।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कामगार को लिखित सहमति देनी होगी। मूल प्रायोजक नियोक्ता और जिस नियोक्ता के यहां काम होगा, दोनों की मंजूरी भी जरूरी है। आवेदन Expat Management System (EMS) के जरिए LMRA में दर्ज और मंजूर कराना होगा। यह प्रक्रिया काम शुरू होने से पहले पूरी करनी होगी।
अवधि के दौरान कामगार के पास वैध वर्क परमिट होना चाहिए। वह केवल अपने लाइसेंस वाले पेशे में ही काम कर सकेगा।
प्राप्त करने वाले नियोक्ता को 5 BHD का प्रशासनिक शुल्क देना होगा। साथ ही उसे बहरीनीकरण का प्रतिशत मूल नियोक्ता के बराबर या उससे अधिक रखना होगा। ऐसा न होने पर पूरी अवधि के लिए 62.5 BHD का समानांतर शुल्क लागू होगा।
अस्थायी काम के दौरान दोनों नियोक्ता कामगार के रोजगार से जुड़े दायित्वों और अधिकारों के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। नियमों के मुताबिक नियोक्ता अपने स्वामित्व वाली या एक ही कॉरपोरेट समूह की दूसरी संस्थाओं में भी स्टाफ भेज सकते हैं, बशर्ते बहरीनीकरण की शर्तें पूरी हों।