बहरीन में विदेशी कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू, अब बिना परमिट बदले दूसरे नियोक्ता के पास 90 दिनों तक कर सकेंगे काम

Mohd. Irfan20 October 20261 min read0 viewsBahrain
बहरीन में विदेशी कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू, अब बिना परमिट बदले दूसरे नियोक्ता के पास 90 दिनों तक कर सकेंगे काम

मनामा: बहरीन के लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी (LMRA) ने विदेशी कर्मचारियों के लिए काम करने के नियमों में बड़ी ढील दी है। नए नियमों के तहत अब योग्य विदेशी कर्मचारी अपने मुख्य वर्क परमिट को बदले बिना किसी दूसरे नियोक्ता के पास 90 दिनों तक अस्थायी रूप से काम कर सकेंगे।

मंत्री यूसुफ खलफ द्वारा 22 सितंबर 2026 को जारी किए गए इस प्रस्ताव संख्या 2 के बारे में 28 सितंबर को जानकारी दी गई। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए विदेशी कर्मचारी की लिखित सहमति जरूरी होगी। साथ ही, मुख्य और दूसरे दोनों नियोक्ताओं को LMRA के एक्सपैट मैनेजमेंट सिस्टम (EMS) के जरिए अपनी मंजूरी देनी होगी।

इस पूरी अवधि के दौरान कर्मचारी के पास वैध वर्क परमिट होना अनिवार्य है। हालांकि, यह नियम घरेलू कामगारों पर लागू नहीं होगा, उन्हें इस नीति से बाहर रखा गया है।

इस व्यवस्था के लिए 5 बहरीन दीनार प्रशासनिक शुल्क तय किया गया है। अगर दूसरे नियोक्ता की बहरीनाइजेशन दर कम है, तो अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। इस दौरान कर्मचारी की जिम्मेदारी मुख्य और दूसरे दोनों नियोक्ताओं की साझा होगी।

इस नीति का मकसद लेबर मार्केट में लचीलापन लाना है। इससे कुशल प्रवासियों को अनुभव लेने या अतिरिक्त कमाई करने का मौका मिलेगा, जबकि कंपनियों को बिना नई भर्ती किए अस्थायी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

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