बहरीन में प्रवासियों को मिली बड़ी राहत: अब बिना परमिट बदले कर सकेंगे दूसरी नौकरी

बहरीन में काम करने वाले प्रवासी कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। अब वे अपने मुख्य वर्क परमिट को रद्द किए बिना, अस्थायी तौर पर किसी दूसरे नियोक्ता (Employer) के पास काम कर सकेंगे। लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी (LMRA) द्वारा जारी नए प्रस्ताव संख्या (2) 2026 के तहत यह बदलाव किया गया है। यह नियम विशेष रूप से उन प्रवासियों के लिए मददगार होगा जो रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
इस नए नियम के मुताबिक, कर्मचारी अब अधिकतम 90 दिनों तक किसी दूसरे नियोक्ता के पास काम कर सकते हैं। इससे पहले यह प्रक्रिया कानूनी रूप से संभव नहीं थी। यह सुविधा उन प्रवासियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी और फिलिपीन मूल के हैं। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नियम घरेलू कामगारों (Domestic Workers) पर लागू नहीं होगा।
नौकरी बदलने और आवेदन की शर्तें
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहले, कर्मचारी और दोनों नियोक्ताओं की लिखित सहमति अनिवार्य है। साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया को LMRA के एक्सपैट मैनेजमेंट सिस्टम (EMS) के जरिए मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा, कर्मचारी का मूल वर्क परमिट पूरी अवधि के दौरान वैध रहना चाहिए।
नियमों के अनुसार, दो तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। पहली वह है जहां एक ही ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों (CRs) के बीच कर्मचारी को ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरी व्यवस्था में कर्मचारी पूरी तरह से अलग कंपनी में 90 दिनों के लिए काम कर सकता है। आवेदन के लिए दूसरे नियोक्ता को 5 बहरीन दीनार (BHD) का प्रशासनिक शुल्क देना होगा।
इस अवधि के दौरान, कर्मचारी के वेतन और अधिकारों की जिम्मेदारी दोनों नियोक्ताओं की साझा होगी। यह कदम मुख्य रूप से रमजान या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के पीक सीजन जैसे समय में बढ़ती मैनपावर की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि बिना औपचारिक रजिस्ट्रेशन के किसी अन्य जगह काम करना अब भी बहरीन श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा।