बहरीन में आश्रित वीजा के लिए अनिवार्य हुआ स्वास्थ्य बीमा

बहरीन में रहने वाले प्रवासी कामगारों के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है। श्रम बाजार नियामक प्राधिकरण (एलएमआरए) ने देश में नए पारिवारिक वीजा और आश्रितों के रेजिडेंसी परमिट आवेदनों के लिए स्थानीय स्वास्थ्य बीमा को अनिवार्य बना दिया है। इस नए नियम के लागू होने से मनामा, जुफैर, और रिफा जैसे इलाकों में रहने वाले प्रवासी परिवारों पर सीधा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि इस नए नियम के तहत क्या बदलाव किए गए हैं और इसका क्या असर होगा।
किन नियमों का रखना होगा ध्यान?
हाल ही में डेलॉइट मिडिल ईस्ट और अंतरराष्ट्रीय बीमा रिपोर्ट्स से सामने आई जानकारी के अनुसार, यह नीति उन सभी लोगों पर लागू होती है जो अपने परिवार के सदस्यों (जैसे पति/पत्नी और बच्चों) के लिए नया वीजा या रेजिडेंसी परमिट चाहते हैं। मुख्य प्रायोजक यानी स्पॉंसर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आश्रितों के पास बहरीन में लाइसेंस प्राप्त किसी बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई पॉलिसी हो।
- स्थानीय बीमा जरूरी: अंतरराष्ट्रीय या केवल यात्रा बीमा (ट्रैवल पॉलिसी) को फिलहाल स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जब तक कि वह बहरीन के स्थानीय बीमाकर्ता द्वारा समर्थित न हो।
- बीमा की अवधि: यह स्वास्थ्य कवरेज कम से कम दो साल की होनी चाहिए और मुख्य कर्मचारी के रेजिडेंसी परमिट की पूरी अवधि के साथ मेल खानी चाहिए।
- नवीनीकरण पर प्रभाव: हालांकि मौजूदा परमिट तुरंत रद्द नहीं किए जाएंगे, लेकिन जब उनका नवीनीकरण का समय आएगा, तब यह नया नियम लागू हो सकता है।
प्रवासियों के लिए आगे की सलाह
चूंकि एलएमआरए द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक प्रीमियम दरें तय नहीं की गई हैं, इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे बहरीन बीमा संघ से जुड़े लाइसेंस प्राप्त दलालों से संपर्क करके सही और तुलनात्मक कोट्स प्राप्त करें। साथ ही, अपनी कंपनी के मानव संसाधन (HR) विभाग से भी यह स्पष्ट कर लें कि क्या रोजगार अनुबंध के तहत आश्रितों के बीमा प्रीमियम को कवर किया जाता है या नहीं।
प्रवासी परिवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए एलएमआरए एक्सपैट सर्विसेज काउंटर से लिखित पुष्टि अवश्य प्राप्त कर लें।