Bahrain New Rule: बहरीन में स्कूली बच्चों के ट्रांसपोर्ट पर सख्त नियम, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर होगी जेल और जुर्माना.

बहरीन में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही यातायात प्रशासन ने स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने वाली गाड़ियों को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। Bahrain Ministry of Transportation and Telecommunications ने सभी अभिभावकों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को यह साफ चेतावनी दी है कि बच्चों को पैसे लेकर स्कूल छोड़ने या लाने के लिए वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना परमिट के यह काम करता पकड़ा जाता है, तो उसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह नया नियम उन भारतीय प्रवासी परिवारों के लिए बेहद जरूरी है जो अक्सर अपने बच्चों के लिए निजी ड्राइवरों, साझा वैन या आसपास के लोगों की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं।
अभिभावकों के लिए आधिकारिक निर्देश
जारी किए गए आधिकारिक नोटिस के अनुसार, मंत्रालय ने अभिभावकों से यह अपील की है कि वे अपने बच्चों के ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर का लाइसेंस जरूर जांच लें। लाइसेंस सही है या नहीं, इसकी पुष्टि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूची से की जा सकती है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आपसी बातचीत, सोशल मीडिया ग्रुप या जान-पहचान के भरोसे बच्चों को भेजना सुरक्षित और कानूनी रूप से सही नहीं है। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर लगभग 157,000 छात्र सरकारी स्कूलों में लौटे हैं और निजी संस्थान भी खुल चुके हैं, जिसके कारण सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है।
लाइसेंस के लिए कड़े नियम और शर्तें
व्यक्तिगत छात्र-परिवहन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कुछ खास योग्यताएं होनी जरूरी हैं। आवेदक का बहरीनी नागरिक होना अनिवार्य है, जिसकी उम्र 25 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, उसका स्वास्थ्य और चरित्र उत्तम होना चाहिए। व्यक्तिगत आवेदकों के लिए रोजगार और कमर्शियल रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम भी लागू होते हैं। यहां यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक आम प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी व्यक्ति को पैसे लेकर छात्रों को ढोने की अनुमति नहीं देता है।
गाड़ियों के भीतर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों के लिए भी कड़े मानक तय किए गए हैं। जिन गाड़ियों की क्षमता 25 यात्रियों या उससे कम है, उनमें कम से कम दो कैमरे लगे होने चाहिए। इनमें से एक कैमरा अंदर की तरफ और दूसरा गाड़ी को पीछे करते समय देखने के लिए होना चाहिए। वहीं, 26 या उससे अधिक यात्रियों की क्षमता वाली गाड़ियों में तीन कैमरे होना जरूरी है। इसके अलावा, हर गाड़ी में ड्राइवर की सीट और दरवाजे के पास दो स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले यंत्र और एक फर्स्ट-एइड किट होना अनिवार्य किया गया है।
नियम तोड़ने पर हो सकती है जेल
यातायात कानून के Article 46 के तहत, बिना लाइसेंस के पेड ट्रांसपोर्ट सेवा चलाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को छह महीने तक की जेल और 100 बहरीनी दीनार से लेकर 1,000 बहरीनी दीनार तक का जुर्माना हो सकता है। अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बिना लाइसेंस वाले ट्रांसपोर्ट से बीमा कवरेज, कानूनी जिम्मेदारी और दुर्घटना के समय मिलने वाले मुआवजे में बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल के समय यातायात को नियंत्रित करने के लिए स्कूलों के आसपास निगरानी बढ़ा दी है।