बहरीन में प्रवासियों के लिए बड़ा ऐलान, अब तीन महीने तक कर सकेंगे दूसरी नौकरी

बहरीन में रहने वाले प्रवासी कामगारों के लिए एक बहुत ही काम की और राहत भरी खबर सामने आई है। लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी एलएमआरए (LMRA) ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत विदेशी कर्मचारी अब अपना मुख्य वर्क परमिट बदले बिना भी अधिकतम तीन महीने के लिए किसी दूसरे नियोक्ता के यहां काम कर सकेंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लेबर मार्केट को और अधिक लचीला बनाना और उपलब्ध श्रम शक्ति का सही उपयोग करना है। हालांकि, इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कुछ खास नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें घरेलू कामगारों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
किन शर्तों के तहत मिलेगी दूसरी नौकरी की अनुमति
एलएमआरए के इस नए फैसले के मुताबिक, यह अस्थायी व्यवस्था केवल उन्हीं विदेशी कामगारों पर लागू होगी जो पहले से ही वैध वर्क परमिट पर बहरीन में कार्यरत हैं। इसमें हाउसमेड, ड्राइवर और अन्य घरेलू स्टाफ को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत दो मुख्य रास्ते बनाए गए हैं। पहला रास्ता यह है कि यदि किसी मालिक के पास अलग-अलग कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक से ज्यादा कंपनियां या प्रतिष्ठान हैं, जो एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं, तो वह अपने कर्मचारी को वहां भेज सकता है। बशर्ते नई जगह पर बहरीकरण (Bahrainisation) का कोटा मूल कंपनी के बराबर या उससे ज्यादा हो।
दूसरा विकल्प यह है कि कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से किसी अन्य कंपनी के यहां अधिकतम तीन महीने के लिए अस्थायी तौर पर काम कर सकता है। इसके लिए एलएमआरए के सिस्टम से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, कर्मचारी की अपनी लिखित सहमति और मूल तथा नए दोनों नियोक्ताओं की मंजूरी होना बेहद जरूरी है। यदि दूसरा नियोक्ता निर्धारित बहरीकरण के नियमों को पूरा नहीं करता है, तो उसे तय किए गए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। इस पूरी अवधि के दौरान कर्मचारी के अधिकारों की कानूनी जिम्मेदारी दोनों नियोक्ताओं की साझा होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कोई फ्रीलांस वीजा नहीं है और बिना अनुमति के किया जाने वाला अवैध काम पहले की तरह गैरकानूनी ही रहेगा।