बहरीन में प्रवासियों के लिए नया नियम, अब तीन महीने दूसरे मालिक के साथ भी काम

Nura Basta28 September 20263 min read18 viewsBahrain
बहरीन में प्रवासियों के लिए नया नियम, अब तीन महीने दूसरे मालिक के साथ भी काम

बहरीन सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. Labour Market Regulatory Authority (LMRA) ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके तहत अब प्रवासी कर्मचारी कुछ खास शर्तों के साथ अपने मूल नियोक्ता के अलावा दूसरे मालिकों के लिए भी अस्थायी रूप से काम कर सकेंगे. यह कदम बहरीन में रहने वाले हजारों प्रवासी भारतीयों सहित अन्य विदेशी कामगारों के लिए एक बड़ी राहत और सुविधा लेकर आया है, क्योंकि यह उन्हें अतिरिक्त कमाई और काम का अनुभव हासिल करने का अवसर देगा.

LMRA ने वर्ष 2008 के विदेशी नागरिकों के लिए वर्क परमिट संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए निर्णय संख्या (2) 2026 की घोषणा की है. यह नया नियम घरेलू कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. इस फैसले के दो मुख्य पहलू हैं.

सबसे पहले, नया नियम नियोक्ताओं को यह छूट देता है कि वे अपने स्वामित्व वाले किसी दूसरे संस्थान में या उसी कमर्शियल ग्रुप के किसी अन्य प्रतिष्ठान में किसी विदेशी कर्मचारी को काम पर लगा सकें. लेकिन इसके लिए यह शर्त है कि दूसरे स्थान पर बहरीनाइजेशन (यानी स्थानीय कर्मचारियों का अनुपात) मूल कंपनी के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए.

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नियमों का विस्तार और आवश्यक शर्तें

दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब विदेशी कर्मचारी पूरी तरह से किसी अलग नियोक्ता के लिए अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए काम कर सकते हैं. इस व्यवस्था के लिए कई औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी होगा. इसमें कर्मचारी की लिखित सहमति, मूल नियोक्ता की सहमति और जिस नए नियोक्ता के यहां काम करना है, उसकी सहमति अनिवार्य है. इन सभी सहमतियों के साथ-साथ, LMRA से भी औपचारिक मंजूरी लेनी होगी. इसके अलावा, जिस कंपनी में अस्थायी तौर पर काम दिया जा रहा है, उसे भी बहरीनाइजेशन के तय कोटे को पूरा करना होगा. इस पूरी अवधि के दौरान, कर्मचारी अपनी मूल कंपनी के स्पॉन्सरशिप में ही रहेगा और इस व्यवस्था को LMRA के साथ पंजीकृत कराना होगा. तीन महीने की अवधि पूरी होने के बाद, कर्मचारी को या तो अपने मूल स्पॉन्सर के पास लौटना होगा या फिर उसकी स्पॉन्सरशिप का पूरी तरह से ट्रांसफर करना होगा.

बहरीन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन, नबील खालिद कानू ने इस नीति का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला निजी कंपनियों को परिचालन में लचीलापन देगा और नए अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों को भर्ती करने की आवश्यकता को कम करेगा. LMRA के अधिकारियों और संसद सदस्य सलूम ने यह स्पष्ट किया है कि यह नया आदेश केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो पहले से ही बहरीन में मौजूद हैं. इसका मतलब है कि यह मौजूदा बहरीनाइजेशन की आवश्यकताओं में कोई बदलाव नहीं करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी प्रभावित न हों.

प्रवासी श्रमिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे अस्थायी असाइनमेंट शुरू करने से पहले अपनी लिखित सहमति और LMRA की आधिकारिक मंजूरी की एक कॉपी अपने पास जरूर रखें. मूल स्पॉन्सर कंपनी ही कर्मचारी के वेतन और सेवा समाप्ति लाभों के लिए जिम्मेदार रहेगी, जब तक कि अस्थायी तैनाती के समझौते में कुछ और स्पष्ट रूप से न कहा गया हो. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तीन महीने की इस अवधि को एक ही व्यवस्था को बार-बार दोहराकर बढ़ाया नहीं जा सकता है. यह महत्वपूर्ण निर्णय 27 सितंबर 2026 को बहरीन के स्थानीय अरबी अखबारों में प्रकाशित हुआ था.

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